
रुद्रपुर। शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर नगर निगम रुद्रपुर ने नगरीय क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, महापौर के निर्देशों के क्रम में 11 अक्टूबर 2026 से 19 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कच्चे मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल कच्चे मांस की बिक्री ही नहीं, बल्कि ऐसे रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं प्रतिष्ठान जहां पका हुआ मांस विक्रय किया जाता है, उन्हें भी उक्त अवधि में बंद रखना होगा। नगर निगम ने नवरात्रि पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि 11 से 19 अक्टूबर के बीच नगर निगम सीमा में यदि किसी प्रतिष्ठान पर कच्चे अथवा पके मांस की बिक्री होती पाई गई, तो संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक को मांस विक्रेताओं और संबंधित प्रतिष्ठानों की निगरानी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
वहीं, आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम के प्रचार वाहन के माध्यम से भी लोगों और मांस विक्रेताओं को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित अवधि में आदेश का पालन करने और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने की अपील की है। नगर निगम की ओर से इस आदेश को जनहित में जारी करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भी भेजी गई है।
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